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Supreme Court order against speeding vehicles | तेज वाहन चलाने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश

National hindi News Supreme Court order against speeding vehicles सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136A लागू करने का आदेश दिया, जो वाहनों की तेज गति की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की अनुमति देता है। National Hindi News Supreme Court order against speeding vehicles कोर्ट ने कहा कि इसका लक्ष्य शहरी और राजमार्ग सड़कों पर सड़क सुरक्षा में सुधार करना है।

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Supreme Court order against speeding vehicles : मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 ए को लागू करने के निर्देश

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136 ए को लागू करने के निर्देश जारी किए। यह कानून तेज गति से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की अनुमति देता है। कोर्ट ने कहा कि इसका उद्देश्य शहरी और हाईवे की सड़कों पर सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाना है। जस्टिस अभय एस ओका और आगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने दिल्ली, बंगाल और महाराष्ट्र को मोटर वाहन अधिनियम के तहत धारा 136 ए और नियम 167 ए का पालन करने के लिए उठाए गए कदमों की रिपोर्ट 6 दिसंबर तक अवगत कराने को कहा है।

Supreme Court order against speeding vehicles

कोर्ट ने कहा कि चालान और जुर्माने (Challans and fines) के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल करने का फैसला करने के बाद राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश यह सुनिश्चित करेंगे कि मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन के लिए जुर्माना इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फुटेज के आधार पर लगाया जाए। राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उच्च जोखिम वाले और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ महत्वपूर्ण चौराहों पर लगाए जाएं।राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) पर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (Electronic Devices) उच्च जोखिम वाले और घनी आबादी वाले क्षेत्रों के साथ-साथ महत्वपूर्ण चौराहों पर लगाए जाएं।

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