FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को Unsafe Foods के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा पत्र

FSSAI ने Unsafe Foods के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा पत्र

FSSAI ने Unsafe Foods के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा पत्र : खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI ने उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और FSSAI के क्षेत्रीय निदेशकों को पत्र लिखा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और FSSAI के सभी क्षेत्रीय निदेशकों को लिखे अपने पत्र में, केंद्रीय खाद्य नियामक ने उनसे उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।

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FSSAI ने राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को Unsafe Foods के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा पत्र

पत्र में कहा गया है, “FSSAI राज्य FDA नियमित रूप से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में खाद्य उत्पादों के प्रवर्तन नमूने लेते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यदि खाद्य पदार्थ FSS अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार असुरक्षित पाए जाते हैं, तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए उन्हें बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए/खाद्य आपूर्ति श्रृंखला से वापस बुलाया जाना चाहिए।” केंद्रीय खाद्य नियामक का कहना है कि यदि प्राथमिक परीक्षण में खाद्य नमूने असुरक्षित पाए जाते हैं, तो राज्य अधिकारियों को कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए, जिसमें असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध और बाजार से असुरक्षित खाद्य पदार्थों को वापस बुलाना शामिल है।
पत्र में कहा गया है, “यदि प्राथमिक प्रयोगशाला रिपोर्ट में प्रवर्तन नमूने असुरक्षित पाए जाते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि आप अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत नामित अधिकारियों (डीओ) / केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (सीएलएएस) को निम्नलिखित कार्रवाई तुरंत करने का निर्देश दें।” यदि प्राथमिक खाद्य प्रयोगशाला परीक्षण की रिपोर्ट में उठाए गए खाद्य नमूने असुरक्षित पाए जाते हैं, तो राज्य अधिकारियों को बाजार में असुरक्षित खाद्य उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार है।

FSSAI ने Unsafe Foods के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखा पत्र

राज्य और क्षेत्रीय FSSAI को बिक्री के निषेध को लागू करने के बाद बाजार से असुरक्षित खाद्य पदार्थों को वापस बुलाने का आदेश देने का भी अधिकार है। असुरक्षित खाद्य पदार्थों को वापस बुलाया जा सकता है यदि खाद्य व्यवसाय संचालक (FBO) FSS अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार प्राथमिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट के खिलाफ अपील करना पसंद करते हैं और रेफरल प्रयोगशाला के खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट खाद्य पदार्थों को असुरक्षित घोषित करती है। यदि FBO निर्धारित समय के भीतर अपील नहीं करता है तो असुरक्षित खाद्य पदार्थों को भी वापस बुलाया जाना चाहिए। राज्य अधिकारी FSSAI के सीईओ या राज्य / केंद्र शासित प्रदेश के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को लिख सकते हैं और उनसे FBO को तुरंत आरोपित खाद्य पदार्थों को वापस बुलाने का निर्देश देने के लिए कह सकते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य वापसी प्रक्रिया) विनियम, 2017 के अंतर्गत खाद्य उत्पादों को बाजार से हटाना।

Anuj Kumar

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