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सुप्रीम कोर्ट में याचिका Bihar के सभी मौजूदा और निर्माणाधीन Bridges के Audit की मांग की गई है

Bihar के सभी मौजूदा और निर्माणाधीन Bridges के Audit की मांग की गई है

Bihar के सभी मौजूदा और निर्माणाधीन Bridges के Audit की मांग की गई है : सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर बिहार सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह राज्य में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों का उच्चतम स्तरीय संरचनात्मक ऑडिट कराए और राज्य में पुल ढहने की घटनाओं के मद्देनजर व्यवहार्यता के आधार पर कमजोर ढांचे को गिराए या फिर से बनाए।

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सुप्रीम कोर्ट में याचिका Bihar के सभी मौजूदा और निर्माणाधीन Bridges के Audit की मांग की गई है

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने बुधवार को शीर्ष अदालत से बिहार सरकार को ऑडिट कराने के निर्देश जारी करने का आग्रह किया। याचिकाकर्ता ने कहा कि बिहार में पुल ढहने के मौजूदा मुद्दे पर शीर्ष अदालत को तत्काल विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि दो साल के भीतर तीन प्रमुख निर्माणाधीन पुल और बड़े, मध्यम और छोटे पुलों के ढहने की कई अन्य घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि उक्त दुर्भाग्यपूर्ण मानव निर्मित घटनाओं में कुछ लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। उन्होंने कहा कि भविष्य में सरकार की घोर लापरवाही और ठेकेदारों और संबंधित एजेंसियों के भ्रष्ट गठजोड़ के कारण अन्य घटनाएं भी हो सकती हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा, “यह गंभीर चिंता का विषय है कि बिहार जैसे राज्य में, जो भारत का सबसे अधिक बाढ़-प्रवण राज्य है, राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 68,800 वर्ग किमी है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 73.06 प्रतिशत है। इसलिए बिहार में पुल गिरने की ऐसी नियमित घटनाएं अधिक विनाशकारी हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों की जान दांव पर लगी है। इसलिए लोगों की जान बचाने के लिए माननीय न्यायालय के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है, क्योंकि इसके निर्माण से पहले निर्माणाधीन पुल नियमित रूप से ढह रहे थे।”

Bihar के सभी मौजूदा और निर्माणाधीन Bridges के Audit की मांग की गई है

याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य से विशेष रूप से प्रतिवादी, बिहार राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निर्मित, पुराने और निर्माणाधीन पुलों की वास्तविक समय निगरानी के लिए उचित नीति या तंत्र बनाने के लिए उचित निर्देश देने की भी मांग की है, जैसा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 4 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय राजमार्गों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संरक्षण के लिए विकसित किया गया था और इसे प्रतिवादी सहित राज्यों को सेंसर का उपयोग करके पुलों की वास्तविक समय की स्वास्थ्य निगरानी की पहचान और कार्यान्वयन के लिए अनिवार्य दिशानिर्देश के रूप में जारी किया गया था।”
याचिकाकर्ता ने बिहार में सभी मौजूदा और निर्माणाधीन पुलों की निरंतर निगरानी और राज्य में सभी मौजूदा पुलों के स्वास्थ्य पर व्यापक डेटाबेस बनाए रखने के लिए संबंधित क्षेत्र के उच्च-स्तरीय विशेषज्ञों को शामिल करते हुए कानून या कार्यकारी आदेश के माध्यम से एक कुशल स्थायी निकाय बनाने के लिए प्रतिवादियों, विशेष रूप से बिहार को निर्देश जारी करने की भी मांग की है। जनहित याचिका में बिहार के अररिया, सिवान, मधुबनी और किशनगंज जिलों में विभिन्न पुलों के ढहने की घटनाओं को उजागर किया गया है, जिनमें ज्यादातर नदी पुल हैं।

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