Minor Niece का अपहरण कर Rape करने के जुर्म में कोर्ट ने व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनाई

Minor Niece का अपहरण कर Rape करने क जुर्म में 12 साल कैद

Minor Niece का अपहरण कर Rape करने क जुर्म में 12 साल कैद : दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग भतीजी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार करने के जुर्म में 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2017 में अशोक विहार थाने में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है।

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Minor Niece का अपहरण कर Rape करने के जुर्म में कोर्ट ने व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनाई

कोर्ट ने कहा कि यह धारणा कि बच्चे परिवार और परिचित लोगों के साथ सबसे सुरक्षित होते हैं, एक मिथक साबित हुई है, क्योंकि दोषी जैसे लोग अपने ही परिवार के बच्चों और इस मामले में अपनी भतीजी के साथ इस तरह के घिनौने अपराध में लिप्त हैं। स्पेशल (POCSO) सुशील बाला डागर ने 5 जून को POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी को 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे धारा 366 (अपहरण, बहला-फुसलाकर किसी महिला को शादी के लिए मजबूर करना) के तहत 10 साल और धारा 363 (अपहरण) के तहत सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी अपराधों के लिए कुल 65000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने 24 वर्षीय विवाहित महिला और तीन बच्चों की मां को 10.50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा, “पीड़िता को गंभीर यौन उत्पीड़न और मानसिक तथा शारीरिक आघात का सामना करना पड़ा है। इस घटना के परिणामस्वरूप न केवल पीड़िता बल्कि उसके पूरे परिवार के सदस्यों को समाज द्वारा अपमानित और अपमानित किया गया है और इस घटना ने उसके मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाला है, जिसके लिए उसे वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।”

Minor Niece का अपहरण कर Rape करने क जुर्म में 12 साल कैद

अदालत ने 5 जून को पारित आदेश में कहा, “बच्चों के लिए घर दुनिया में सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है। साझा घर में रहने वाले लोगों को सबसे भरोसेमंद व्यक्ति माना जाता है। लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि के साथ, बच्चों के खिलाफ अनाचार बलात्कार के रूप में अपराध प्रकाश में आए हैं।” अदालत ने आगे कहा, “बच्चे अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, शिक्षक, परिचित आदि द्वारा किए गए यौन अपराधों का शिकार हो रहे हैं। अपनी उम्र के हिसाब से मासूम होने के कारण लड़के और लड़कियों दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। जब परिवार में ही दरिंदा हो, तो कौन सुरक्षा करेगा!”
अदालत ने स्पष्ट किया कि अपने बच्चों की देखभाल करना और यौन शोषण करने वालों के हाथों उनके शारीरिक और मनोवैज्ञानिक शोषण से उनकी रक्षा करना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। आज के बच्चे समाज का भविष्य हैं। स्वस्थ, विकसित और जीवंत समाज के लिए कमजोर बच्चों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

Anuj Kumar

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