M3M Bribery Case: कोर्ट ने CrPC धारा 88 के तहत प्रमोटरों का बांड स्वीकार किया

M3M Bribery Case कोर्ट ने CrPC धारा 88 के तहत बांड स्वीकार किया

M3M Bribery Case: कोर्ट ने CrPC धारा 88 के तहत प्रमोटरों का बांड स्वीकार किया: विशेष न्यायाधीश (पीएमएलए), पंचकूला, हरियाणा ने एम3एम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों, बसंत बंसल और पंकज बंसल के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के तहत बांड स्वीकार कर लिया है।

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M3M Bribery Case: कोर्ट ने CrPC धारा 88 के तहत प्रमोटरों का बांड स्वीकार किया

यह बांड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकूला, हरियाणा द्वारा दर्ज किए गए अपराध के आधार पर दर्ज ईसीआईआर के संबंध में है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अनुकूल आदेश प्राप्त करने के लिए विशेष न्यायाधीश को अवैध रिश्वत दी गई थी। इससे पहले 23 फरवरी, 2024 को बंसल विशेष अदालत (पीएमएलए), पंचकूला के समक्ष अदालत द्वारा 20 फरवरी, 2024 को जारी समन के अनुपालन में पेश हुए, जिसमें उनकी उपस्थिति का निर्देश दिया गया था, जिसमें अदालत ने बंसल को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। विशेष पीएमएलए न्यायाधीश ने 9 जुलाई को दोनों पक्षों की ओर से दी गई लंबी दलीलों को ध्यान में रखते हुए, पीएमएलए, 2002 की धारा 45 के तहत प्रतिबंध के बावजूद बंसल द्वारा प्रस्तुत धारा 88 सीआरपीसी के तहत बांड स्वीकार कर लिए।
बंसल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता विजय अग्रवाल ने तर्क दिया कि वर्तमान मामले में बंसल के खिलाफ आरोपपत्र बिना गिरफ्तारी के दायर किया गया था और उन्होंने जांच में शामिल होकर सहयोग किया है और समन के अनुपालन में अदालत के समक्ष पेश हुए हैं। इसलिए, वे “तरसेम लाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय” में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित हाल के फैसले के दायरे में आते हैं। अधिवक्ता अग्रवाल ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित हाल के फैसले के अनुसार बंसल द्वारा अदालत के समक्ष पेश होने पर जमानत के लिए आवेदन करने या बांड प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

M3M Bribery Case: कोर्ट ने CrPC धारा 88 के तहत प्रमोटरों का बांड स्वीकार किया

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक ने अधिवक्ता अग्रवाल की दलील का विरोध किया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित कानून को भावी दृष्टि से लागू किया जाना चाहिए और चूंकि बंसल की जमानत याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किए जाने से पहले दायर की गई थीं, इसलिए निर्णय का लाभ बंसल को नहीं दिया जा सकता। विशेष लोक अभियोजक ने आगे कहा कि बंसल को जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया था और वे यह दलील नहीं दे सकते कि आरोप पत्र दाखिल किए जाने के समय उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय की उक्त आपत्ति का अधिवक्ता अग्रवाल ने खंडन करते हुए कहा कि हालांकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बंसल को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया था और अवैध घोषित की गई गिरफ्तारी कानून की नजर में कोई गिरफ्तारी नहीं है और इसे इस प्रकार लिया जाना चाहिए मानो बंसल को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और इसलिए आरोप पत्र बिना गिरफ्तारी के दायर किया गया है।

Anuj Kumar

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